परवाणु से सोलन तक NH पर 75 मकानों को तोड़ने का फरमान जारी, जानिए क्या है मामला

Thursday, Jun 03, 2021 - 09:38 PM (IST)

सोलन (ब्यूरो): परवाणु से सोलन तक राष्ट्रीय उच्चमार्ग-5 पर 75 मकानों को तोड़ने का फरमान जारी हो गया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर एसडीएम सोलन और प्रोजैक्ट के भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने इन मकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। यही नहीं, नगर निगम सोलन, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को जल्द कनैक्शन काटने की कार्रवाई करने के लिए लिखा है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले में नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई न करने पर फटकार भी लगाई है।

एनएचएआई ने दत्यार से लेकर सोलन के चंबाघाट तक फोरलेन की जद्द में आ रहे मकानों को एक्वायर किया है। इसमें मालिकों को मकान के पूरे ढांचे का मुआवजा तो दिया गया है पर जमीन पूरी एक्वायर नहीं की है। मकान भी उतने ही तोड़े गए थे, जितनी सड़क बनाने के लिए जरूरत थी। लोगों ने कुछ समय बाद आधे टूटे हुए मकानों में रहना शुरू कर दिया। कुछ ने मुरम्मत कर अधूरे ढांचे को दुकानों में तबदील कर दिया है। इससे अच्छा-खासा किराया वसूला जा रहा है। कुछ फोरलेन प्रभावित मामले को कोर्ट में ले गए थे लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली है। 

ये वे मकान हैं जो परवाणु-शिमला फोरलेन के पहले चरण में परवाणु-सोलन प्रोजैक्ट के लिए एक्वायर किए गए थे लेकिन पूरी तरह से तोड़े नहीं गए हैं। यही नहीं, मुआवजा लेने के बाद लोगों ने इन आधे टूटे हुए मकानों में रहना शुरू कर दिया है। कुछ ने मुरम्मत करवाकर इसमें दुकानें खोल कर किराए पर चढ़ा दी हैं। इन पर कार्रवाई की बात काफी समय से चल रही है, लेकिन कानूनी कारणों से अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।

एसडीएम सोलन और प्रोजैक्ट के भूमि अधिग्रहण अधिकारी अजय यादव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद परवाणु से सोलन तक 75 मकानों को तोड़ा जाएगा क्योंकि इन सभी मकानों के मालिकों को मुआवजा मिल चुका है। नगर निगम सोलन, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को जल्द कनैक्शन काटने की कार्रवाई करने के लिए लिखा है। अभी तक दत्यार से लेकर बसाल-पट्टी कथेड़ व चंबाघाट तक 75 मकानों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है।

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Vijay