बनेर खड्ड में मरी भेड़ें मिलीं, पानी की सप्लाई रोकी

Tuesday, Apr 06, 2021 - 12:04 PM (IST)

कांगड़ा (कालड़ा) : कांगड़ा सिंचाई एवं जनस्वास्थ उपमंडल के तहत रानीताल सैक्शन के तहत बनेर खड्ड में सोमवार को लगभग 15-20 मृत भेड़ें पाई गईं, जिसमें से कुछ गली-सड़ी हुई हालत में थीं। इस बात की जानकारी देते हुए कनिष्ठ अभियंता पुनीत कुमार ने बताया कि इस बनेर खड्ड के नजदीक चार परकुलेशन कुआं पानी की सप्लाई के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही विभाग को खड्ड में मृत भड़ों के पाए जाने की जानकारी मिली परकुलेशन कुओं के पानी के सैम्पल लेकर प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। साथ ही रिपोर्ट आने तक पंचायत रजियाणा खास, रानीताल, भगवार, गालियां, ठाकुरद्वारा और पनेरा में पानी की सप्लाई रोक दी है। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन तक पानी की रिपोर्ट आने की संभावना है।

वहीं इस बारे सहायक अभिंयता पंकज चैधरी ने बताया कि जब तक पानी की सप्लाई बहाल नहीं होती तब तक इस क्षेत्र के लोग हैंडपम्पों से पानी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 150 हैंडपम्प रानीताल क्षेत्र में रानीताल सैक्शन के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें लगभग 3 दर्जन हैंडपम्पों पर बिजली से चलने वाली मोटरें भी लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ इस क्षेत्र में बावडिय़ां व कुएं आदि भी हैं जहां लोग अपनी जरूरत अनुसार पानी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि खड्ड में मरी भेड़ों के होने की सूचना रानीताल पुलिस को दे दी गई है और पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है कि यह भेड़ें कहां से आई हैं।

भेड़ें फैंकने वाले पर होगी कानूनी कार्रवाई

रानीताल चैकी प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो वहां पर 3 भेड़ें थीं। 2 भेड़ें पानी के अंदर और एक बोरी में थी। उन्होंने बताया कि भेड़ों को निकालकर जे.सी.बी. की मदद से गड्ढा करके दफना दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 2 भेड़ें लंज क्षेत्र के जंगल में पाई गई हैं। ऐसी आशंका है कि ये उस गडरिये की भेड़ें हो सकती हैं जिन्हें गत दिनों एक ट्रक चालक कुचल गया था। उन्होंने बताया कि जब उक्त गडरिये से भेड़ों के बारे पूछा गया तो उसने बताया कि उसने सभी भेड़ों को जंगल में फैंका था, नदी या खड्ड किनारे नहीं। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि अगर यह दुर्घटना में मरने वाली भेड़ें नहीं हैं तो कौन इन्हें फैंक गया और जो दोषी पाया गया उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 माह तक सजा का भी प्रावधान है।
 

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prashant sharma