ऊना में कोरोना हॉटस्पॉट बनीं इन 6 पंचायतों में नहीं मिलेगी कर्फ्यू में ढील : डीसी

punjabkesari.in Friday, Apr 10, 2020 - 06:40 PM (IST)

ऊना (विशाल): जिला में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने जिला ऊना के सभी कोरोना हॉटस्पॉट में प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। इन में अगले आदेश तक यहां पर कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। डीसी संदीप कुमार ने कहा कि जिला ऊना के गगरेट खंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत रामनगर के कमाली गांव व अम्ब विकास खंड की ग्राम पंचायतों कुठेड़ा खैरला, सिद्ध चलेहड़, लडोली तथा कटौहड़ खुर्द में फिलहाल ढील नहीं दी जाएगी।

लोगों को होम डिलीवरी से मिलेंगी आवश्यक वस्तुएं

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्देश अनुसार हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा इन स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं को होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाने का प्रबंध किया जाएगा ताकि लोगों को प्रतिदिन की जरूरत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए घरों से बाहर न आना पड़े। इन क्षेत्रों में वाहनों के चलाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा हॉटस्पॉट को सैनिटाइज करने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है।

हॉटस्पॉट क्षेत्रों में चलेगा एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान

डीसी ने कहा कि जिला ऊना के कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान आरंभ किया जाएगा और इसके साथ-साथ इन क्षेत्रों में सभी बुखार तथा कफ के लक्षणों वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी ताकि कोरोना के संक्रमण का पता लगाया जा सके। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर पहुंच कर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

किसानों को नहीं होने दी जाएगी असुविधा

डीसी ने कहा कि फसल की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। किसान अपने खेतों में काम कर सकते हैं और अगर मजदूरों की आवश्यकता हो तो इसके लिए एपीएमसी सचिव, उपनिदेशक कृषि, विषय वाद विशेषज्ञ, एडीओ व उपनिदेशक बागवानी मजदूरों को पास जारी करेंगे लेकिन सभी को सामाजिक दूरी के नियम को ध्यान में रखकर काम करना होगा।

कृषि उपकरणों व रिपेयर करने वाली दुकानों को मिलेगी छूट

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों को छोड़कर कृषि उपकरणों व रिपेयर करने वाली दुकानों को भी कफ्र्यू में छूट दी है। उन्होंने कहा कि हाईवे के किनारे मालवाहक वाहनों की रिपेयर व स्पेयर पार्ट की दुकानों को भी छूट दी जा रही है लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित एसडीएम से पास लेना आवश्यक है।


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Vijay

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