कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने पर CU को जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला (Video)

Wednesday, Mar 14, 2018 - 05:19 PM (IST)

धर्मशाला (जिनेश): श्रम विभाग के माध्यम से लोक अदालत में दायर मामलों में जिला के 5 नियोक्ताओं को वेतन भुगतान अधिनियम 1936 व दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम की अवमानना पर 7 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। श्रम विभाग द्वारा दायर केस के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी समय पर कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर लोक अदालत में 1500 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी हुए हैं।


एक अन्य मामले में भी नड्डी स्थित एक होटल संचालक को भी वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत इतना ही आर्थिक दंड मिला है। इसके साथ ही दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम की अवहेलना करने पर जिला मुख्यालय में स्थित 2 बड़े होटलों को 3 हजार रुपए व योल के 1 दुकानदार को 1 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। जिला श्रम अधिकारी के पास शिकायतें आने पर विभाग ने इसकी जांच करके कोर्ट में केस दायर किए थे जिस पर कार्रवाई करते हुए लोक अदालत ने उक्त नियोक्ताओं की गलती सामने आने पर जुर्माना ठोका है। 


108 व 102 सेवा के भी मामले पहुंचे अदालत में 
श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में 108 व 102 सेवा देने वाली कंपनी द्वारा चालकों, फार्मासिस्ट को समय पर वेतन न देने, ज्यादा घंटे काम करवाने, वीकली रैस्ट न देने व अन्य शिकायतें आने पर मौजूदा समय में जिला के नूरपुर, देहरा, धर्मशाला व पालमपुर के कोर्ट में केस दायर किए गए हैं। विभाग के द्वारा पालमपुर स्थित एक श्रमिक नेता के कारखाने में अनियमितताओं के सामने आने पर कार्रवाई करते हुए चालान कोर्ट में लगा दिए हैं। बहरहाल श्रम विभाग की इस कार्रवाई से नियमों की अवहेलना करने वाले नियोक्ताओं में हड़कंप मच गया है।