सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

punjabkesari.in Friday, May 31, 2024 - 07:26 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में सरकार की ओर से दलील दी गई है कि याचिकाकर्त्ताओं की पार्टी की सरकार के समय भी सीपीएस नियुक्त हुए थे और अब जब जनता ने इनको सरकार बनाने से वंचित किया तो इस सरकार की नियुक्तियों को चुनौती देने लगे।

प्रार्थियों की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में सीपीएस की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हैं, इसलिए इनके द्वारा किया गया कार्य भी अवैध है। इतना ही नहीं इनके द्वारा गैरकानूनी तरीके से लिया गया वेतन भी वापस लिया जाना चाहिए। प्रार्थियों की ओर से सीपीएस की नियुक्तियों पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए कहा गया था कि इन्हें एक पल के लिए भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। सरकार का कहना है कि कानून के तहत सीपीएस की नियुक्तियां की गई हैं और सरकार इस बाबत कानून बनाने की संवैधानिक शक्तियां रखती है।
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Content Writer

Kuldeep

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