पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Thursday, Jan 18, 2018 - 01:42 AM (IST)

धर्मशाला: उपमंडल पालमपुर के अंतर्गत भलेड़ डाकघर चचियां में पत्नी की हत्या के आरोपी पति अश्विनी कुमार को दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 धर्मशाला ज्योत्सना सुमंत डडवाल की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी को 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 14 फरवरी, 2015 को दोषी अश्विनी कुमार निवासी गांव भलेड़ अपनी पत्नी के साथ ससुराल में गया हुआ था। इसी दिन पति-पत्नी का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिस पर दोषी ने पत्नी को गला दबाकर पकड़ लिया, जिससे वह बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिर गई। 

 बेहोशी की हालत में बांस से चुन्नी बांधकर लटका दी पत्नी
दोषी ने उसे बेहोशी की हालत में छत में लगे बांस में चुन्नी बांधकर लटका दिया। इसके बाद दोषी ने झूठी कहानी बनाते हुए सास को फोन कर दिया कि आपकी लड़की ने फंदा लगा लिया है और खुद वहां से भागने लगा। आंगन में पड़ोस की लड़की ने दोषी को देखकर आवाज लगाई तो उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं। इसी बीच पड़ोस के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। पड़ोसियों ने खुखरी से चुन्नी काटकर उसकी पत्नी को नीचे उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने की।

दोनों का हुआ था प्रेम विवाह 
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना पालमपुर में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दोषी अश्विनी कुमार का प्रेम विवाह हुआ था लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही उसने अपनी पत्नी को तंग करना शुरू कर दिया था। दोनों के कई बार पंचायत में समझौते हुए थे। 13 अप्रैल, 2015 को भी दोषी अश्विनी कुमार अपने ससुराल आया था और 14 अप्रैल की सुबह वापस चला गया और जब उसने देखा कि सास-ससुर घर से बाहर चले गए हैं तो चुपके से घर में घुस गया। जांच में यह भी सामने आया कि दोषी ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कहानी बनाई थी।