चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Tuesday, Jul 31, 2018 - 08:03 PM (IST)

मंडी (पुरुषोत्तम): चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे को अदालत ने उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को 21,500 रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (2) कृष्ण कुमार के न्यायालय ने आरोपी सोहन सिंह पुत्र जय राम निवासी गांव सरी (कुन्नू) तहसील पधर के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302, 323 और 341 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: उम्रकैद, 6 माह और एक माह के कारावास और क्रमश: 20,000, 1,000 और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


घर लौट रहे चाचा का भतीजे ने रोका रास्ता
अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 फरवरी, 2014 को सी.एच.सी. पधर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को घायल अवस्था में लाया गया है जिस पर पुलिस दल जब सी.एच.सी. पहुंचा तो वहां पर उपचाराधीन भादर सिंह ने अपना बयान पुलिस के पास दर्ज करवाया था जिसके अनुसार भादर सिंह उस रोज रात करीब 9 बजे अपनी कार से घर लौट रहा था कि इसी दौरान कत्युर प्राइमरी स्कूल के पास उसके भतीजे आरोपी सोहन सिंह ने सड़क पर खड़े होकर उसका रास्ता रोक दिया।


अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई थी मौत
भादर सिंह ने वाहन से उतरकर जब आरोपी से रास्ता रोकने का कारण पूछा तो उक्त आरोपी ने हाथ में लिए सरिये से उसके साथ मारपीट की। मौके पर आए लोगों ने उसे आरोपी से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान भादर सिंह की मौत हो जाने पर पुलिस ने हत्या का मुकद्दमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था।


अदालत में 24 गवाहों के बयान हुए कलमबद्ध
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक भीष्म चंद ने 24 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाकर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर हत्या करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। 

Vijay