ISIS के आतंकी आबिद को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

Thursday, Jul 27, 2017 - 05:49 PM (IST)

शिमला (विकास शर्मा): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के बंजार से पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आई.एस.आई.एस. के सदस्य आबिद खान को विशेष अदालत ने 5 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। यही नहीं, कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आबिद को यह सजा आरोप साबित होने पर सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने से पहले उसने सारे आरोप कबूल कर लिए थे। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले आबिद को एन.आई.ए. की टीम ने बंजार से पकड़ा था, जहां वह एक चर्च में पॉल नाम से रह रहा था। आबिद वहां रहकर इंटरनैट के माध्यम से आई.एस.आई.एस. के संपर्क में था और कई जानकारियां दे रहा था। एन.आई.ए. के राडार में आने के बाद उसे पिछले वर्ष 17 दिसम्बर को उसे गिरफ्तार किया गया था।

एन.आई.ए. को मिली कई अहम जानकारियां
एन.आई.ए. ने आबिद को गिरफ्त में लेने के बाद कुल्लू में विशेष अदालत में पेश किया था। वहां से रिमांड पर भेजे जाने के बाद उसने एन.आई.ए. को कई अहम जानकारियां दीं और अपना जुर्म भी कबूल किया था। वह आई.एस.आई.एस. का सदस्य था और सीरिया जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया था। एन.आई.ए. की विशेष अदालत में विशेष जज वीरेंद्र सिंह के समक्ष इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और वीरवार को आबिद को सजा सुनाई गई। 

आबिद ने जांच में दिया पूरा सहयोग
पब्लिक प्रोसीक्यूटर के अनुसार एन.आई.ए. ने कोर्ट में दलील दी कि आबिद ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग दिया है और इसकी मदद से वे कई अहम जानकारी जुटाने में सफल रहे हैं। आबिद को फिलहाल कांडा जेल में रखा गया है। उसने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे कर्नाटक शिफ्ट किया जाए क्योंकि वह वहां का रहने वाला है तथा अविवाहित है और उसके माता-पिता बुजुर्ग हैं। इस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है।