चरस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

Thursday, Apr 27, 2017 - 09:18 PM (IST)

चम्बा: चरस के एक मामले में वीरवार को विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी व्यक्ति को 9 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। दोषी व्यक्ति यदि जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी पब्लिक प्रोसीक्यूटर अनिल अवस्थी ने दी है। मामले के अनुसार 14 अक्तूबर, 2009 को पुलिस चौकी बनीखेत की एक पुलिस टीम ने गशत के दौरान खैरी पुल पर रवि कुमार पुत्र हरी सिंह निवासी गांव पालवना जिला कांगड़ा से 1 किलो चरस बरामद की थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले से जुड़े तमाम तथ्यों व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है।