चरस तस्कर को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Saturday, Nov 18, 2017 - 01:57 AM (IST)

सोलन: चरस तस्करी के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आनी तहसील के टिप्पर गांव के निवासी जवाहर लाल को मामले की सुनवाई के दौरान जिला न्यायालय सोलन के विशेष न्यायाधीश (तृतीय) जसवंत सिंह की अदालत ने दोषी पाते हुए 10 साल के व 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे उपजिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने की।

आरोपी से बरामद हुई थी 1.954 किलोग्राम चरस 
मामले के अनुसार 30 जनवरी, 2016 को सोलन पुलिस की टीम ने दोहरी दीवार में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान यहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही थी।  रात 11.30 बजे हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को चैकिंग के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान सीट नंबर 35 पर बैठे हुए उक्त व्यक्ति की गोद में रखे बैग से 1.954 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चरस को कब्जे में लेकर जवाहर लाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में उसके खिलाफ  चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।