4.720 किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में दोषी को अदालत ने सुनाई ये कठोर सजा

Tuesday, Mar 29, 2022 - 07:04 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): स्पैशल जज-1 कुल्लू दविंद्र कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी देवी राम पुत्र संगत राम निवासी राऊनाला बल्लर सैंज कुल्लू को एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि एसएनसीसी एवं एफयू कुल्लू के जांच अधिकारी रूप लाल 23 नवम्बर, 2017 को टीम के साथ गश्त पर थे। टीम ने गड़सा-भलाण सड़क पर नरौल के पास नाकाबंदी की थी, इस दौरान देवी राम हाथ में एक बड़ा थैला लेकर नरौल लिंक रोड से आया और गड़सा की तरफ जा रहा था।

टीम को शक हुआ तो उसने देवी राम को पूछताछ के लिए रोका। शक के आधार पर उसके हाथ में मौजूद बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें चरस मिली जोकि तोलने पर 4.720 किलोग्राम पाई गई। इस पर टीम ने देवी राम को गिरफ्तार कर, उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर इसे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में मामले पर सुनवाई चली और मंगलवार को दोषी के खिलाफ उक्त सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ न्यायालय में 8 गवाह पेश हुए, जिनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी की उम्र अभी 40 साल है। जुर्माना राशि नहीं भरी तो एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Content Writer

Vijay