बस दुर्घटना में गई थी 9 लोगों की जान, कोर्ट ने दोषी चालक को सुनाई ये सजा

punjabkesari.in Thursday, Jan 30, 2020 - 07:42 PM (IST)

ऊना (ब्यूरो): बस दुर्घटना में 9 लोगों की जान जाने के मामले में एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 मनीषा गोयल की अदालत ने चालक को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। दोषी चालक अजय कुमार पुत्र किशन चंद निवासी नंगल टाऊनशिप को आईपीसी की धारा 338 में 2 साल की सजा व एक हजार रुपए जुर्माना, 304ए में 2 साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना, 337 में 6 माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना, 279 में 6 माह की सजा व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि  मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 में 500 रुपए व 192 में 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए हैं।

वर्ष 2009 में पोलियां में हुई थी बस दुर्घटना

जिला न्यायवादी भीष्म चंद व अतिरिक्त जिला न्यायवादी प्रमोद कुमार ने बताया कि 17 फरवरी, 2009 में जब दोषी नंगल से चब्बेवाल के लिए बस लेकर जा रहा था तो पोलियां में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 9 सवारियों की जान चली गई थी। इस हादसे में चालक की लापरवाही सामने आई थी।


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Vijay

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