नाबालिग लड़के के साथ जंगल में की थी ये घिनौनी हरकत, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 7 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Thursday, Apr 28, 2022 - 09:22 PM (IST)

धर्मशाला (तनुज): पुलिस थाना नूरपुर के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश कांता वर्मा (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सो धर्मशाला की अदालत ने यह सजा सुनाई। मामले की पैरवी करने वाले विशेष सरकारी वकील रामदेव चौधरी ने बताया कि पीड़ित के परिजनों ने 12 जुलाई, 2017 को नूरपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा जंगल में बकरियां चराने गया था तो वहां नागेंद्र सिंह भी अपनी बकरियां चरा रहा था, उसने लड़के के साथ कुकर्म किया। पीड़ित ने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया। मामले में 15 गवाह पेश किए गए जबकि आरोपी ने 1 गवाह पेश किया। गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई।

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Content Writer

Vijay

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