नशे की खेप के साथ धरे 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Wednesday, Jun 22, 2022 - 10:32 PM (IST)

नाहन (साथी): विशेष न्यायाधीश-द्वितीय सिरमौर डाॅ. अबीरा बासु ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 मुजरिमों राजू धरती पुत्र धन बहादुर, शंकर थापा पुत्र कमल थापा, नवीन पुत्र नैन बहादुर निवासी विकास नगर देहरादून यूके व बिशन सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम सास्किर तहसील जुब्बल जिला शिमला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा व 100000 रुपए का जुर्माना प्रत्येक को अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को 6-6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अतिरिक्त जिला न्यायवादी प्रशांत सिंह ने बताया कि 11 जुलाई, 2016 को कालाअंब थाना की टीम ने एक ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक में सवार इन मुजरिमों के कब्जे से 2.724 किलोग्राम अफीम बरामद की थी। बाद में पुलिस टीम ने सभी मुजरिमों के खिलाफ थाना कालाअंब में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद मुजरिमों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि सबूतों के आधार पर यह सामने आया कि सभी मुजरिमों ने आपराधिक साजिश के तहत ट्रक में 2.724 किलोग्राम अफीम की खेप तस्करी करके एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध किया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मुजरिमों को सजा सुनाई है।

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Content Writer

Vijay