फिरौती व अपहरण के मामले में 2 मुजरिमों को कठोर कारावास की सजा

Wednesday, Aug 14, 2019 - 10:43 PM (IST)

नाहन: जिला न्यायाधीश देवेंद्र शर्मा की अदालत ने एक बच्चे के अपहरण व फिरौती के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 2 मुजरिमों प्रीति जदौन व श्याम सुंदर को 3 साल के कठोर कारावास की सजा एवं 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने मुजरिमों को धारा 343 के तहत एक साल का कठोर कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। यह जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

धारा 323 व 34 के तहत मुजरिमों को 6 माह का साधारण कारावास व 1,000  रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। मुजरिमों को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिन की साधारण सजा भुगतनी होगी। अदालत ने सैक्शन 201 व 34 के तहत भी एक साल का कठोर कारावास व 1,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि नरेश कुमार पुत्र श्याम लाल निवासी बागनंद त्रिलोकपुर रोड कालाअंब ने पुलिस थाना में आकर शिकायत दर्ज करवाई कि उसके छोटे भाई रामेश्वर का 4 साल का बेटा केशव घर पर नहीं है, जिसकी तलाश आसपास की गई जिसका कोई पता नहीं चला। 30 जनवरी, 2015 को नरेश के पड़ोसी किराएदार शकील अहमद के फोन नम्बर पर प्रीति जदौन ने फोन करके बालक केशव के बारे में बालक के ताया नरेश से बात करवाने को कहा।

फोन पर प्रीति ने बताया कि केशव उसके पास है तथा उसके बदले में 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की। पुलिस ने जांच के बाद मोबाइल आईएमईआई नम्बर से पता किया तो नम्बर श्याम सुंदर पुत्र प्रेम शंकर निवासी अजीतपुर, जिला हाथरस उत्तर प्रदेश का पाया गया जोकि नरेश के पड़ोस में प्रीति के साथ किराए पर रहता था। पुलिस जांच में प्रीति ने केशव के बारे में कोई जानकारी होने से मना किया था।

जिला न्यायवादी ने बताया कि 31 जनवरी, 2015 को रात करीब सवा 9 बजे श्याम सुंदर व प्रीति के कमरे की तलाशी ली गई। कमरे में अपहृत केशव को फोल्डिंग बैड के नीचे छिपाकर लिटाया गया था, जहां से उसे बरामद किया गया। मैडीकल करवाने के बाद केशव के शरीर पर 11 चोटों के निशान पाए गए। पुष्टि किए जाने पर मुजरिमों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोनों मुजरिमों को सजा सुनाई है।

Vijay