कोर्ट ने चरस आरोपी को 6 साल बाद सुनाई ‘यह’ सजा

Wednesday, Apr 19, 2017 - 12:31 AM (IST)

चम्बा: 6 वर्ष पूर्व दर्ज हुए चरस के मामले पर विशेष न्यायाधीश(अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) पारस डोगरा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी व्यक्ति संजय पुत्र केहर निवासी गांव सपाहन डाकघर वांगल तहसील सलूणी को मामले का दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने मामले से जुड़े 9 गवाहों और प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर उक्त आरोपी को यह सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 27 नवम्बर, 2011 को पुलिस ने गश्त के दौरान रात करीब 1 बजे उक्त व्यक्ति से 800 ग्राम चरस बरामद की थी। यह जानकारी जिला उपन्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी।