कोर्ट ने ठगी मामले में दिए आदेश, पुलिस को 30 अक्तूबर तक करना होगा यह काम

Wednesday, Oct 18, 2017 - 07:06 PM (IST)

बिलासपुर: विदेश भेजने और वहां नौकरी दिलवाने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी किए जाने की झंडूता तहसील के जांगला गांव निवासी पंकज शर्मा द्वारा की गई शिकायत पर जे.एम.आई.सी. कोर्ट घुमारवीं ने पुलिस को इस मामले की अब तक की स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय को बताने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को यह स्टेटस रिपोर्ट 30 अक्तूबर तक देनी होगी। बता दें कि पंकज ने 16 फरवरी, 2017 को बिलासपुर के तत्कालीन एस.पी. को अपनी लिखित शिकायत दी थी, जिसमें पंकज ने कहा कि विदेश भेजने और वहां नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे एक ठग ने 73 हजार रुपए ठग लिए। पंकज ने बताया कि ये पैसे उसने आरोपी के एस.बी.आई. घुमारवीं स्थित बैंक खाते में डाले थे लेकिन उसे विदेश में नौकरी दिलवाना तो दूर, आरोपी ने पैसे मिलने के बाद उसे विदेश भेजने का भी कोई नाम नहीं लिया।

8 माह बीत जाने के बाद भी नहीं की कार्रवाई
पंकज के अनुसार एस.पी. बिलासपुर ने इस मामले में उसकी शिकायत को घुमारवीं थाना को भेज कर इस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिए थे लेकिन उस पर 8 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। शिकायतकर्ता के वकील अधिवक्ता विजय नड्डा ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश उपासना शर्मा ने घुमारवीं पुलिस को इस शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।