मामा-भांजा मौत मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 3 नेपालियों को उम्रकैद

Friday, Sep 06, 2019 - 01:42 PM (IST)

हमीरपुर (अरविंदर): हमीरपुर के अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने एक हत्या के मामले में आरोपी तीन नेपालियों को उम्रकैद व प्रत्येक को 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह हत्या नादौन पुलिस स्टेशन के तहत जोलसप्पड़ में मार्च 2016 में घटित हुई थी जिसमें रिंकु एवं अश्वनी (मामा व भांजा) को नेपाली प्रवासियों ने मौत के घाट उतार दिया था।

इस केस की पैरवी न्यायवादी सुदीप सिंह ने की जबकि पुलिस छानबीन इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की थी। बता दें कि मार्च 2016 में होली के मौके पर विनय,पंकज, अश्वनी, रिंकु, सुभाष व अमित कुमार खेतों में मीट बना रहे थे। जब वे मीट खाने लगे तो उसी समय 3-4 नेपाली वहां पहुंचे और भांग मलने लग पड़े । उनके साथ रिंकु व सुभाष की बहस हो गयी। सभी नेपाली बहस के बाद अपने डेरे में चले गये लेकिन करीब साढे सात बजे सायं डंडों, दराटों व कुल्हाडों के साथ 7- 8 नेपाली मौके पर पहुंच गये तथा इन पर हमला कर दिया।

नेपाली लोगों के शिकंजे में रिंकु व अश्वनी फंस गये जिन्हें कुल्हाडियों से बुरी तरह से जख्मी कर दिया था । साथियों ने रिंकु व अश्वनी को अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने रिंकु को मृत घोषित कर दिया और अश्वनी को चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इसी बीच बंगाना के पास अश्वनी की भी मौत हो गयी थी। जिला उप न्यायवादी सुदीप सिंह ने बताया कि हत्या मामले में दिए गए फैसले में एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने तीनों नेपाली मूल के आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद तथा प्रत्येक दोषी को 15 हजार रुपए जुर्माना भरने सजा सुनाई है । आरोपी कोल्हापुर नेपाल क्षेत्र के हैं तथा वारदात के वक्त नाबालिग थे।

Edited By

Simpy Khanna