चरस आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, भुगतनी होगी इतने साल कैद

Tuesday, May 16, 2017 - 11:54 PM (IST)

चम्बा: चरस के एक मामले में धरे गए आरोपी नुरद्ध पुत्र महाजन निवासी गांव नाकुई डाकघर थल्ली तहसील चुराह को योगेश जसवाल की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 7 साल की कैद के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।  जुर्माना न भुगतने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने इस मामले से जुड़े कुल 9 गवाहों के बयानों के साथ फोरैंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट को मद्देनजर उसे दोषी करार देते उक्त सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने दी। 

यह है मामला
मामले के अनुसार 16 दिसम्बर, 2011 की सुबह करीब 5 बजे मुख्य आरक्षी देवानंद की टीम ने नागनी जंगल के समीप उक्त व्यक्ति से शक के  आधार पर तलाशी के दौरान 950 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और मामले की जांच प्रक्रिया के पूरा होने के बाद चालान अदालत के समक्ष पेश किया था।