नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी ‘यह’ सजा

Wednesday, May 31, 2017 - 07:17 PM (IST)

चम्बा: एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र तुला राम निवासी गांव शालवी डाकघर थनेईकोठी तहसील चुराह को विशेष न्यायाधीश (सैशन जज) योगेश जसवाल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह जानकारी सरकारी की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने दी। 

2014 का है मामला
मामले के अनुसार 10 मई, 2014 को पीड़ित नाबालिग लड़की के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 451 व 376 तथा पोस्को एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज कर जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया था। जांच प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पुलिस ने मामले को अदालत के समक्ष रखा। मामले से संबंधित तमाम साक्ष्यों व तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।