चैक बाऊंस मामले के आरोपी को कोर्ट ने दी ये सजा, पढ़ें खबर

Thursday, Sep 20, 2018 - 06:55 PM (IST)

पपरोला: न्यायाधीश बैजनाथ रवि शर्मा की अदालत ने धारा 138 एक्ट में आरोपी राकेश कुमार निवासी जंडपुर को चैक बाऊंस के एक मामले में एक साल की कैद और 3 लाख 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट आदित्य घोघरा ने बताया कि राकेश कुमार ने हिमाचल ग्रामीण बैंक पपरोला की शाखा से 2 जून, 2011 को ट्रक खरीदने के लिए 4 लाख 47 हजार रुपए का लोन लिया था। जब उसकी लोन की किस्तें टूटीं तो उसने 2 लाख साथ 60 हजार का एक चैक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक पालमपुर का चैक बैंक को दिया जोकि पर्याप्त राशि न होने के कारण बाऊंस हो गया।

बैंक ने 8 दिसम्बर, 2018 को दिया था लीगल नोटिस
बैंक ने 8 दिसम्बर, 2018 को एक लीगल नोटिस ऋणकर्ता को दिया व इसके साथ ही बैजनाथ के न्यायालय में केस दर्ज करवा दिया। 3 साल की सुनवाई के बाद वीरवार को माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को एक साल की सजा व जुर्माना लगाया। अदालत ने बताया कि जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

पालमपुर अदालत में लंबित पड़े हैं तीन-चार मामले  
जानकारी मिली कि आरोपी राकेश कुमार के खिलाफ  ए.सी.जे.एम. पालमपुर की अदालत में भी तीन-चार मामले लंबित पड़े हैं, जिनमें 2 मामले बैंक से ही संबंधित है जबकि दोषी बैंकों से लोन लेकर समय पर उसकी अदायगी नहीं करता है।

Vijay