महिला से गैंगरेप के 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई यह कठोर सजा

Thursday, Nov 02, 2017 - 02:21 AM (IST)

धर्मशाला: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने महिला से गैंगरेप करने के मामले में बिहार के रहने वाले 3 दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों को 9-9 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 24 मार्च, 2015 को इंदौरा थाना क्षेत्र के ढांगू माजरा में एक क्रशर में काम करने वाले बिहार के जिला बांदा निवासी शिव सिंह, पंकज व राकेश कुमार रात के समय बिहार के मधेपुरा जिला की निवासी महिला के क्वार्टर में गए और उसके पति के साथ बैठकर शराब पी। रात करीब 10 बजे तीनों वहां से लौट गए लेकिन सुनियोजित ढंग से तीनों रात साढ़े 11 बजे दोबारा क्वार्टर में आ धमके और महिला के पति के नशे में धुत्त होने का फायदा उठाकर जबरन उसको एक खाली क्वार्टर में ले गए, जहां तीनों ने मिलकर उससे गैंगरेप किया।

अदालत में पेश किए 26 गवाह 
महिला ने घटना के बाद अपने पति को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पति ने अगले दिन इंदौरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दुष्कर्म का मुकद्दमा दर्ज कर अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने अदालत में कुल 26 गवाह पेश किए, साथ ही इस मामले में लिए गए डी.एन.ए. सैंपल भी बतौर साक्ष्य अदालत में रखे गए। अदालत ने इस मामले में डी.एन.ए. सैंपल के सबूत को मानते हुए तीनों दोषियों को धारा 452 के तहत 2 साल की कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माना, धारा 365 के तहत भी 2 साल की कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 376-डी (गैंगरेप) के तहत 20 साल की कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।