कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई इतने साल की कठोर सजा

Tuesday, Nov 28, 2017 - 10:44 PM (IST)

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत में चरस तस्करी मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी नूप राम पुत्र डुगलू राम निवासी बनोगी, भेखली कुल्लू को 10 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी नूप राम को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा के संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला उपन्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि तस्करी का मामला 28 दिसम्बर, 2015 को सामने आया था, जब हैड कांस्टेबल जमालदीन पुलिस टीम के साथ भूतनाथ मन्दिर के समीप नाके पर मौजूद थे। रात करीब पौने 11 बजे सामने से एक व्यक्ति बैग उठाए आया लेकिन सामने पुलिस टीम को देखकर घबरा गया और उसने बैग सड़क के एक और फैंक दिया। 

बैग से मिली थी 1.600 किलोग्राम चरस
पुलिस ने शक के आधार पर उक्त व्यक्ति से पूछताछ की और बैग की जांच की तो उससे 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय में सौंप दिया। धीमान ने बताया कि तस्करी के इस मामले में कुल 9 ग्वाह अदालत में पेश किए गए। अदालत में पेश किए गए ग्वाहों व अदालत में पेश की गई ठोस दलीलों के आधार पर दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।