चैक बाऊंस मामले में महिला दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Wednesday, May 08, 2019 - 10:18 PM (IST)

नूरपुर: नूरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीतिन मित्तल की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में आरोपी महिला पर दोष साबित होने पर फैसला सुनाते हुए उसे 1 लाख 20 हजार रुपए भरने व 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महिला शकुंतला देवी ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक जसूर में 88 हजार रुपए का चैक दिया था जोकि बाऊंस हो गया।

बैंक ने महिला के खिलाफ कोर्ट में दर्ज करवाया मामला

इस संदर्भ में बैंक ने महिला के खिलाफ  कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए महिला को 1.10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने व 10 हजार रुपए जुर्माने के रूप में कोर्ट में जमा कराने तथा 6 माह की कैद की सजा सुनाई। पैसे जमा न कराने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

Vijay