नाबालिग छात्रा से दुराचार पर कोर्ट ने स्कूल बस चालक को सुनाई यह सजा

Thursday, Dec 21, 2017 - 02:09 AM (IST)

रामपुर बुशहर: जिला एवं सत्र न्यायालय किनौर स्थित रामपुर द्वारा नाबालिग स्कू ली छात्रा को अगवा करने व दुराचार के मामले में स्कूल बस चालक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने दुनी चंद पुत्र राम रामवार गांव व डाकघर शौंग तहसील सांगला जिला किन्नौर निवासी को धारा 363, 366, 376 आई.पी.सी. व पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत सजा सुनाई है। बता दें कि  2 अगस्त, 2014 को रामपुर के मशनु निवासी मोती लाल हस्टा ने रिकांगपिओ पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी कि 10वीं कक्षा में पढऩे वाली उनकी बेटी, जो विद्या मंदिर रिकांगपिओ में अध्ययनरत थी, अपनी सहेलियों के साथ बचत भवन पिओ में स्कू ल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। जब इस बारे जांच शुरू हुई तो पता चला कि स्कूल बस ड्राइवर ने छात्रा का अपहरण कर छात्रा से कई बार दुराचार किया। जांच में बस चालक दुनी चंद के खिलाफ प्राप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय ने उसे सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।