कार से मिली थी चिट्टे की खेप, कोर्ट ने दोषी को सुनाई कैद व जुर्माने की सजा

Saturday, Apr 17, 2021 - 08:21 PM (IST)

बिलासपुर (बंशीधर): जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद भारद्वाज की अदालत ने चिट्टे सहित पकड़े गए आरोपी सचिन शर्मा निवासी नाल्टी तहसील घुमारवीं को दोष सिद्ध होने पर एक साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि घुमारवीं थाना प्रभारी राकेश चंद की अगुवाई में पुलिस टीम बम, पंतेहड़ा की तरफ  गश्त कर रही थी। इस दौरान द्रुग खड्ड के पास गाड़ियाें की रूटीन चैकिंग के दौरान पुलिस ने सचिन की कार (एचपी 23सी-9479) की तलाशी ली तो डैश बोर्ड से 18.7 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने उसे  गिरफ्तार कर लिया।

कैमिकल रिपोर्ट आने और अभियोजन पक्ष की मंजूरी के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों सहित विभिन्न दस्तावेज पेश किए, जिस पर अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए दोषी का जुर्म साबित होने पर एक वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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Vijay