चरस के आरोपी को 12 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना

Tuesday, Apr 09, 2019 - 11:36 PM (IST)

चम्बा: मंगलवार को विशेष न्यायाधीश चम्बा राजेश तोमर की अदालत ने चरस के आरोप में धरे गए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 12 वर्ष की कड़ी सजा के साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की एवज में दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकारी पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने की तो वहीं इस मामले की जांच चम्बा सदर में उस दौरान इंस्पैक्टर के पद पर तैनात बाबू राम ने की।

जानकारी के अनुसार 22 अक्तूबर, 2016 को जब पुलिस की एक टीम ने इंस्पैक्टर बाबू राम की अगुवाई में कोटी के पास बेही नामक स्थान पर नाका लगाया हुआ था और इस नाके के दौरान जब उक्त पुलिस टीम आने-जाने वाले वाहनों की तलाशी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी तो शाम करीब 4 बजे तीसा की ओर से एक व्यक्ति हाथ में बैग लिए हुए पैदल कोटी की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को अपने सामने पाया तो वहां से लौटने का प्रयास किया। उसकी इस संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए पुलिस ने उक्त व्यक्ति को तुरंत धर-दबोचा और जब उससे पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान तेज सिंह (32) पुत्र ठाकरू निवासी गांव स्वाई, डाकघर सिद्धोठ, तहसील चुराह बताई।

पुलिस ने जब उसके पास मौजूद बैग की शक के आधार पर तलाशी ली तो बैग से पुलिस को 3 किलो 400 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद इसे अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम 11 गवाहों के बयानों के साथ-साथ अन्य साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए चरस आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए मुजरिमकरार देते हुए 12 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई तो साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया।

Vijay