कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Friday, Jul 13, 2018 - 05:15 PM (IST)

कुल्लू (शम्भू): विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू जिया लाल आजाद ने तापे राम निवासी रशोल को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश हुए हैं। जुर्माना राशि की अदायगी न होने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज धीमान ने बताया कि 28 अप्रैल, 2016 को हैडकांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने पुलिस दल के गश्त के दौरान रशोल की तरफ से पैदल आ रहे एक व्यक्ति को छनाल बेहड़ के पास रोका। इस दौरान उसने हाथ में थामे एक थैले को चीड़ के पेड़ के पीछे छिपा दिया। जब पुलिस टीम ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम तापे राम बताया। जब पुलिस को उस पर शक हुआ और पेड़ के पीछे छिपाए थैले के बारे जब उससे पूछा गया तो इस पर वह पुलिस को गुमराह करने लगा।


थैले से बरामद हुई 2 किलो चरस
जब पुलिस ने पेड़ के पीछे छिपाए थैले को खोला तो उसमें 2 किलोग्राम चरस निकली। पुलिस ने उस व्यक्ति को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और मणिकर्ण पुलिस चौकी ले आई। पंकज धीमान ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद इस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हुआ। न्यायालय में मामले पर सुनवाई चली और उसके खिलाफ कुल 13 गवाह न्यायालय में पेश हुए। न्यायालय ने गवाहों के बयानों के आधार पर तापे राम को दोषी करार देते हुए उक्त फैसला सुनाया।


सजा कम करना नशे से जान गंवाने वालों के साथ धोखा
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोषी की सजा कुछ कम करने की न्यायालय से गुजारिश की। इस पर न्यायालय ने कहा कि दोषी की सजा को कम करना उन लोगों के साथ सरासर धोखा होगा, जिनके अपनों ने नशे की दलदल में फंसकर जान गंवाई है। इसलिए दोषी की सजा को किसी भी सूरत में कम नहीं किया जा सकता।

Vijay