2.032 KG चरस के साथ पकड़े आरोपी को 12 वर्ष की कैद, डेढ़ लाख रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Aug 31, 2021 - 08:45 PM (IST)

चम्बा (काकू): जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा शरद लगवाल की अदालत ने ताजदीन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गांव करमंूड डाकघर टिकरीगढ़ तहसील चुराह को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया और उपजिला न्यायवादी उदय सिंह ने की।

उन्होंने बताया कि 7 जुलाई, 2018 को सब इंस्पैक्टर निर्मल सिंह की अगुवाई में पुलिस की टीम चुराह क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान जसौरगढ़ जीरो प्वाइंट के पास एक व्यक्ति सड़क किनारे बैठा था। पुलिस टीम को देखकर वह घबरा गया। पुलिस ने शक के आधार पर उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपनी पहचान ताजदीन के तौर पर बताई। पुलिस ने ताजदीन के बैग की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2 किलो 32 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत तीसा थाना में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल और कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ताजदीन को चरस तस्करी का दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कैद और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह पेश कर ताजदीन पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया।


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Content Writer

Vijay

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