2.993 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े तस्कर काे काेर्ट ने सुनाई ये सजा
punjabkesari.in Tuesday, Aug 10, 2021 - 06:44 PM (IST)
कुल्लू (ब्यूरो): स्पैशल जज कुल्लू-2 नितिन कुमार ने चरस तस्करी के मामले में प्रकाश पुत्र हरि सिंह निवासी नेपाल को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ 11 वर्ष कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। तस्कर को एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश हुए हैं। जुर्माना राशि की अदायगी न करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने मंगलवार को यह अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जोगिंद्र सिंह सोकता ने की।
जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि 28 जून, 2016 को एसआई रिंचेन ज्ञालछन के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने चील मोड़ के पास नाका लगाकर उक्त व्यक्ति को 2.993 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले में चालान तैयार करके इसे कोर्ट में पेश किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई चलती रही और मंगलवार को दोषी के खिलाफ उक्त सजा का फैसला सुनाया।
दोषी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में 15 गवाह पेश किए। एनएस चौहान ने कहा कि दोषी को मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 में दोषी पाए जाने पर उसे कोर्ट से 11 वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई है। उसे एक लाख रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश हुए हैं और जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Rang Panchami : रंग पंचमी पर कर लें यह उपाय, मां लक्ष्मी का घर में होगा वास
Rang Panchami: रंगपंचमी पर धरती पर आएंगे देवी-देवता, इस विधि से करें उन्हें प्रसन्न
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
नाहन-हरिपुरधार मार्ग पर वैन दुर्घटनाग्रस्त, पेड़ ने बचाई 3 लोगों की जान