चरस की तस्करी करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई ये सजा

Friday, Jan 10, 2020 - 09:45 PM (IST)

चम्बा (ब्यूरो): जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में दोषी पाए जाने पर 4 व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं के तहत 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। मामले की पैरवी करते हुए उपजिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने बताया कि 24 मार्च, 2018 को जब पुलिस टीम छन्ना मोड़ के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी तो दोपहर करीब डेढ़ बजे चौहड़ा की ओर से 2 व्यक्ति पैदल आए। उनमें से एक के हाथ में बैग था जबकि दूसरे के हाथ खाली थे। पुलिस टीम को देखकर वे घबरा गए और पीछे की ओर भागने का प्रयास किया।

पुलिस कर्मियों ने शक के आधार पर उनका पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। पूछताछ में एक व्यक्ति ने अपना नाम बशीर मोहम्मद पुत्र शुक्रदीन निवासी गांव छेत्री, तहसील चुराह बताया और जिस व्यक्ति के हाथ में बैग था उसने अपना नाम फारूख मोहम्मद पुत्र बीरू निवासी गांव पद्धरी, डाकघर सिद्धोट, तहसील चुराह, जिला चम्बा बताया था। जब बैग की तलाशी ली तो बैग में से 3 किलो 873 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

पुलिस की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि बिट्टू राम पुत्र बालक राम निवासी गांव थल्ली तहसील चुराह ने फारूख को थल्लीनाला गांव में चरस मुहैया करवाई थी और आरोपी रहमत अली पुत्र शमशदीन निवासी गांव ललहेतर, डाकघर खुशनगरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा ने 3 हजार रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चरस को कार में छन्नामोड़ पहुंचाया था। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को भी मामले में शामिल किया था। छानबीन के बाद मामले का चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया गया था। मामले को साबित करने के लिए न्यायालय में 33 ग्वाह पेश किए गए। न्यायालय ने शुक्रवार को चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

Vijay