चरस तस्कर को 11 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

Friday, Jun 07, 2019 - 06:04 PM (IST)

चम्बा (विनोद): 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ धरे गए आरोपी संजय कुमार पुत्र कर्म सिंह निवासी गांव गुरेंट डाकघर मसरूंड को विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 11 वर्ष की कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की एवज में उक्त दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की।

दिसम्बर, 2016 का है मामला

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना डल्हौजी की एक टीम ने 18 दिसम्बर, 2016 की शाम करीब पौने 8 बजे डल्हौजी-कैंट रोड पर जे.सी.ओ. मैस के पास नाके दौरान 2 अन्य गवाहों की मौजूदगी में उक्त आरोपी को 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले से संबंधित तमाम गवाहों व तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उक्त सजा का फैसला सुनाया।

Vijay