कोर्ट ने नशा तस्कर को सुनाई कठोर कारवास व जुर्माने की सजा

Friday, Jun 22, 2018 - 10:16 PM (IST)

धर्मशाला: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-3 ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने पुलिस थाना इंदौरा के तहत चूरा-पोस्त लेकर जा रहे एक व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने पर 5 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इस मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना इंदौरा में 19 सितम्बर, 2012 को यह मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक इस दिन पुलिस पार्टी गांव छन्नी बेली से गांव सूरजपुर के लिए पैदल गश्त करते हुए जा रहे थे।


थैले से बरामद हुआ 2.460 किलोग्राम चूरा-पोस्त
इस दौरान रास्ते में बाद दोपहर करीब साढ़े 3 बजे सन्नी उर्फ नीठा पुत्र सूरजन निवासी छन्नी बेली एक थैला लेकर जा रहा था जोकि पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने लगा जिस पर पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। जब उसके थैले की तलाशी ली गई तो उसमें से 2 किलो 460 ग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश किए गए। पुलिस द्वारा उपलब्ध करवाए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।   

Vijay