कोर्ट ने नशा तस्कर को सुनाई 4 वर्ष की कैद, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Thursday, Sep 26, 2019 - 10:54 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): डमटाल चक्की खड्ड में 2 किलो भुक्की समेत पकड़े गए आरोपी का दोष सिद्ध होने पर विशेष जज-4 रंजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने दोषी को 4 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मामले की जानकारी देते हुए जिला उपन्यायवादी एलएम शर्मा ने बताया कि 16 अक्तूबर को पुलिस थाना इंदौरा के एएसआई प्रभात चंद के नेतृत्व में इंदौरा पुलिस डमटाल चक्की खड्ड के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान साथ लगते श्मशानघाट के पास एक व्यक्ति गोविंदा निवासी छन्नी बेली अपने हाथ में कैरी बैग लेकर जा रहा था जोकि पुलिस को देखकर भागने लगा।

पुलिस ने उसे पकड़कर जब तलाशी ली तो बैग के भीतर प्लास्टिक के लिफाफों में 2 किलोग्राम भुक्की बरामद हुई। न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने वीरवार को दोषी को 4 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

Vijay