नशा तस्कर को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

Wednesday, Jul 03, 2019 - 11:18 PM (IST)

बिलासपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत ने आयुष रतवान निवासी गांव बजोहा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर को एन.डी.पी.सी. एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 9 मार्च, 2016 को सायं करीब साढ़े 7 बजे पुलिस पार्टी कसोहल पुल पर गश्त के दौरान मौजूद थी। इस दौरान वहां पर भदरोग की तरफ से एक व्यक्ति सफेद रंग का थैला लेकर आ रहा था। पुलिस पार्टी को सामने देखकर वह व्यक्ति वापस पीछे की ओर मुड़ गया और अपना बैग सड़क की साइड में फैंक दिया।

आरोपी के थैले से बरामद हुईं थीं रैक्स कफ सिरप की 30 शीशियां

पुलिस को उस व्यक्ति के ऐसा करने पर शक हुआ, जिस पर पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया तथा उसके द्वारा फैंके गए थैले की तलाशी ली। तलाशी लेने पर पुलिस को उस थैले में से रैक्स कफ सिरप की 30 शीशियां मिलीं। यह सिरप एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21 के तहत प्रतिबंधित है। पुलिस द्वारा की गई छानबीन के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम आयुष रतवान निवासी गांव बजोहा बताया। पुलिस ने आरोपी आयुष रतवान के विरुद्ध जांच करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दायर किया। इस मामले की जांच घुमारवीं पुलिस थाना के ए.एस.आई. केवल सिंह द्वारा की गई।

मामले में 25 गवाह हुए पेश

अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर सुनवाई करने के बाद आयुष रतवान को दोषी ठहराया और उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ  से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज एवं उप जिला न्यायवादी उमेश कुमार शर्मा ने मुकद्दमे की पैरवी की।

Vijay