बच्ची से मारपीट व दुष्कर्म के दोषी 20 साल कैद, 50 हजार रुपए जुर्माना

Tuesday, Sep 03, 2019 - 10:52 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): पालमपुर उपमंडल की 7 वर्षीय नाबालिगा के साथ मारपीट व दुष्कर्म आरोपी का दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पालमपुर उपमंडल के एक थाना में पीड़िता की मां ने 9 मार्च, 2017 को शिकायत दर्ज करवाई कि शाम 4 बजे उसकी 7 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ टॉफियां लेने के लिए दुकान में गई थी। इसके कुछ समय बाद बच्ची की दादी घर लौट आई लेकिन बच्ची उसके साथ नहीं थी। जब उन्होंने बच्ची के बारे में पूछा तो दादी ने बताया कि वह दुकान से पहले ही घर की तरफ आ गई थी। इसके बाद जब परिजन बच्ची को ढूंढने लगे तो कुछ समय बाद बच्ची रोती-रोती घर आई।

उसने परिजनों को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसे उठाकर सड़क के नीचे झाडिय़ों में ले गया और मुक्के मारने शुरू किए, जिससे उसकी टांगों व मुंह में चोटें आई थीं। इसी दौरान दोषी ने बच्ची को जमीन के नीचे लिटाकर गलत काम करने लगा, इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति को जब बच्ची ने बाबा-बाबा करके आवाजें लगाई तो बच्ची की आवाज सुनकर व्यक्ति के आने पर उक्त आरोपी मौके से भाग गया।

पुलिस ने सिविल अस्पताल में बच्ची का मैडीकल करवाने के बाद 9 मार्च, 2017 को रात करीब 10 बजे आरोपी राजेश कुमार उर्फ टोमू को हिरासत में लिया और उसका मैडीकल करवाने के बाद डीएनए रिपोर्ट आरएफएसएल धर्मशाला भेजी। विशेष अदालत में पहुंचे मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश किए गए। डीएनए रिपोर्ट मैच होने पर गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

Vijay