10 साल की बच्ची से रेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को सुनाई ये सजा

Saturday, Aug 31, 2019 - 10:20 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): जिला कांगड़ा के एक गांव की 10 वर्षीय बच्ची से दुराचार करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की विशेष अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दुष्कर्म मामले में 20 साल सजा का यह प्रदेश में पहला मामला है।

इस मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि गत वर्ष 24 सितम्बर को पुलिस थाना शाहपुर में पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उस दिन दोपहर 2 बजे दोषी धर्म चंद उनके घर आया और उनसे एक दुकान का पता पूछते हुए बरामदे में खड़ी छोटी बेटी को दुकान दिखाने के लिए अपने साथ ले गया।

जब नाबालिग लड़की काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसे ढूंढने के लिए दुकान पर गए तो दुकानदार ने बताया कि दोषी उसे अपने साथ नाले में ले गया है। जब वे वहां पर पहुंचे तो देखा कि गांव के एक दंपति ने उसे नाले से बाहर निकाल लिया था। दंपति ने बताया कि जब वे यहां पहुंचे तो देखा कि धर्म चंद पीड़िता के साथ गलत काम कर रहा था और उनके आने पर वह भाग गया।

इस हादसे के समय पीड़िता की आयु 10 साल, 1 महीने व 29 दिन होने पर पुलिस ने सिविल अस्पताल शाहपुर में मैडीकल करवाने के बाद चिकित्सकों के द्वारा दुराचार की पुष्टि करने पर उसी रात 10 बजे दोषी को हिरासत में ले लिया था। इस मामले में पुलिस ने दोषी से मौका-ए-वारदात पर निशानदेही व मैडीकल करवाने के बाद सभी सबूत आरएफएसएल में भेजे और रिपोर्ट आने के बाद पोक्सो व धारा 376 के तहत चालान कोर्ट में पेश किया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत में पहुंचे इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की। इस मामले में अभियोजन पक्ष से कुल 19 गवाह पेश किए गए और शनिवार को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

Vijay