हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, 8 आरोपियों को मिली ये सजा

Saturday, May 04, 2019 - 10:29 PM (IST)

चम्बा: हत्या के एक मामले में नामजद पांगी घाटी के 8 लोगों को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें एक ही गांव के 7 लोग शामिल हैं । करीब 4 वर्ष पहले दर्ज हुए हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। मामले की पैरवी सरकारी पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने की। अदालत द्वारा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है उनमें बहादुर पुत्र फागुन चंद निवासी गांव चस्क डाकघर सेचू, सत्य प्रकाश पुत्र चतर सिंह निवासी गांव चस्क डाकघर सेचू, नेक चंद पुत्र नानक चंद निवासी गांव चस्क डाकघर सेचू, धर्म सिंह पुत्र शेर चंद निवासी गांव चस्क, आनंद कुमार पुत्र अमीर चंद निवासी गांव चस्क, नानक चंद पुत्र सुन्नी राम निवासी गांव चस्क, सुरेंद्र कुमार पुत्र रूप चंद निवासी गांव चस्क व नानक चंद पुत्र मोहन लाल निवासी गांव शूण डाकघर साहली शामिल है।

शिंगानीधार में जड़ी-बूटी इकट्ठी करते समय मारी थी देवराज को गोली

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना पांगी में वर्ष 2015 में एक हत्या का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता बृज लाल निवासी गांव कुलिहारा तहसील चुराह ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि उसका भाई देवराज जीवन यापन के लिए पैसा कमाने हेतु चैन लाल के साथ पांगी गया था। 5 अक्तूबर, 2015 को उसे जाहलू देवी ने बताया कि चैन लाल ने उसे बताया है कि जब वह तथा देवराज पांगी घाटी की शिंगानीधार में जड़ी-बूटी इकट्ठी कर रहे थे तो किसी ने गोली मारकर देवराज की हत्या कर दी है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो साथ ही आरोपियों से पूछताछ के आधार पर 16 अक्तूबर को पत्तों के नीचे छिपाए देवराज के शव को भी बरामद कर लिया। यही नहीं, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अपनी जांच प्रक्रिया के दौरान जिस बंदूक से देवराज को गोली मारी गई थी, उसे भी बरामद किया।

अदालत में पेश हुए 18 गवाह पेश

पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद इस मामले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 147, 148, 149, 109, 114 व 201 के तहत तथा आर्मस एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत दर्ज कर 8 लोगों को आरोपी बनाया। पुलिस ने मामला अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत में इस मामले से संबंधित 18 गवाह पेश हुए तो साथ ही मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय अदालत ने शनिवार को अपना यह फैसला सुनाया।

Vijay