हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Friday, Aug 24, 2018 - 09:45 PM (IST)

सोलन: सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा ने हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे जुर्माना भी किया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। यह जानकारी मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी संजय चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में राजीव कुमार जोकि नालागढ़ में एक कंपनी में कार्यरत था, किराए के कमरे में राजेश के साथ रहता था। 13 अप्रैल, 2013 को वह अचानक कहीं गायब हो गया। उसके पिता मंगल राम ने अपने स्तर पर उसकी तलाश करने के बाद पुलिस में इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

नरेश व विजय कुमार के साथ पी थी शराब
इस दौरान उसके साथ कमरे में रहने वाले युवक राजेश कुमार ने राजीव के पिता को जानकारी दी कि राजीव 13 अप्रैल से कमरे में नहीं आया है। पुलिस ने जांच में पाया कि राजीव ने नरेश कुमार व विजय कुमार के साथ शराब पी और इसके बाद रात को करीब 1 बजे वे मोटरसाइकिल पर नालागढ़ की ओर कहीं चले गए। जांच में पुलिस ने पाया कि नरेश व विजय तो अगली सुबह वापस आ गए लेकिन राजीव कहीं गायब हो गया। पुलिस ने शक के आधार पर नरेश कुमार को गिरफ्तार किया।

बोतलों व पत्थरों से वार कर मौत के घाट उतारा
इसके बाद खुलासा हुआ कि नरेश और सह आरोपी विजय कुमार की शराब पीने के दौरान राजीव के साथ बहस हुई। इसके बाद ये दोनों उसे परवाणु की ओर ले आए। यहां पर दोनों ने उसे बोतलों व पत्थरों से वार कर मौत के घाट उतार दिया तथा उसके शव को रेल हादसा बताने के मकसद से रेलवे लाइन पर फैंक दिया। इस मामले में सह आरोपी आज तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है जबकि पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया, जहां से नरेश कुमार को उक्त सजा सुनाई गई है। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस हत्या के मामले में मृतक व एक आरोपी की टी-शर्ट पर पाए गए खून के नमूने भी प्रयोगशाला भेजे गए थे जोकि मैच हुए थे।

Vijay