कोर्ट में साबित हुआ दोष, हत्या के 2 आरोपियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा

Wednesday, Nov 13, 2019 - 10:07 PM (IST)

चम्बा (विनोद): जिला सत्र न्यायाधीश चम्बा राजेश तोमर की अदालत ने हत्या के एक मामले के 2 आरोपियों शेर सिंह पुत्र श्रीराम शरण निवासी गांव कसेठर करयूणी व मान सिंह पुत्र संतोष कुमार गांव सेरी डाकघर कोठी करयूणी तहसील पांगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई तो साथ ही उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 342 व 35 के तहत दोषी करार देते हुए 25-25 हजार रुपए प्रत्येक को जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

अदालत ने दोषी व्यक्तियों को 343 व 143 के तहत दोषी करार देते हुए एक-एक हजार रुपए का भी जुर्माना करते हुए 3 माह की कैद की सजा सुनाई। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सरकारी पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने की। अदालत में चली सुनवाई प्रक्रिया के तहत इस मामले से जुड़े सबूतों व 16 गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को अपराधी करार देते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

Vijay