कोर्ट ने हत्या के 4 दोषियों को सुनाई उम्रकैद व जुर्माने की सजा

Thursday, Aug 22, 2019 - 09:32 PM (IST)

बीबीएन: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़ की अदालत ने वर्ष 2014 में नालागढ़ क्षेत्र में हुई रामकरण उर्फ कुंटी की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपियों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उप जिला न्यायवादी नालागढ़ संदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी शिव कुमार पुत्र पहु लाल, हंसराज पुत्र स्व. दीवान चंद, लायक राम पुत्र स्व. दीवान चंद व कमला देवी पत्नी स्व. दीवान चंद ने मिलकर 6 दिसम्बर, 2014 को रामकरण उर्फ कुंटी के साथ कुल्हाड़ी व डंडों से मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था।

यह मामला नालागढ़ थाना में दर्ज हुआ था और मामले की तफ्तीश उपनिरीक्षक धर्मपाल द्वारा की गई। अदालत ने गवाहों व रिपोटर््स के आधार पर आरोपियों को उक्त सजा सुनाई है।

Vijay