300 ग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी को 4 साल बाद मिली ये सजा

Tuesday, Oct 01, 2019 - 09:17 PM (IST)

चम्बा (विनोद): विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने चरस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 3 वर्ष की कैद व 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने बताया कि 19 दिसम्बर, 2015 को रिंकू पुत्र परसो निवासी गांव द्रमण, डाकघर बंदला के कब्जे से पुलिस ने उस समय 300 ग्राम चरस बरामद की थी जब उक्त रोज पुलिस टीम शाम करीब सवा 6 बजे नाके पर थी।

इस दौरान उक्त व्यक्ति बनीखेत के पद्धर मैदान की ओर से चम्बा-पठानकोट मुख्य मार्ग की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसने अपने सामने पुलिस टीम को पाया तो घबरा कर वहां से वापस भागने लगा। मौके पर मुस्तैद पुलिस टीम ने उसकी इस हरकत को भांपते हुए उसे धर दबोचा।  पुलिस ने जब शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 300 ग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मामले को अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले को लेकर पेश किए गए 11 गवाहों व अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

Vijay