चरस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की कैद, देना होगा इतना जुर्माना

Wednesday, Sep 11, 2019 - 11:32 PM (IST)

चम्बा (विनोद): सत्र न्यायाधीश चम्बा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में धरे गए आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 4 साल का कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना किया। मामले की सरकारी पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने करते हुए दमदार तरीके से इस मामले की पैरवी करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता हासिल की। जिला न्यायवादी ने इस मामले से संबंधित 10 गवाहों के साथ प्रयोगशाला की रिपोर्ट सहित अन्य तथ्य अदालत के समक्ष पेश किए। अदालत ने गवाहों के बयानों व तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।

पुलिस टीम ने टोल टैक्स बैरियर से 100 मीटर की दूरी पर लगाया था नाका

जानकारी के अनुसार इसी वर्ष की 3 जनवरी को जब पुलिस टीम ने चम्बा-पठानकोट एच.एच.पी. मौजूद टोल टैक्स बैरियर से करीब 100 मीटर की दूरी पर नाका लगाया हुआ था तो एक व्यक्ति बनीखेत की ओर से बैग उठाए पैदल चला आ रहा था। पुलिस की नजर जब उस पर पड़ी तो शक के आधार पर उससे पूछताछ की, जिसके चलते उक्त व्यक्ति ने पुलिस को अपनी पहचान धनी राम पुत्र फेसर निवासी गांव द्रवड़ी (किहार) के रूप में बताई।

बैग से बरामद हुई थी 340 ग्राम चरस

पुलिस ने उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो बैग से पुलिस को 340 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना डल्हौजी में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मामला अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम गवाहों व बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Vijay