नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा

Saturday, Dec 22, 2018 - 10:40 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): विशेष जज राजेश तोमर की अदालत ने अपनी ही रिश्तेदार 10 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर दोषी को 3 साल कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 13 मई, 2015 को भवारना पुलिस थाना में रविंद्र उर्फ कानू निवासी पालमपुर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

चारपाई पर बिठाकर की थी अश्लील हरकतें

इसमें पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि रविंद्र कुमार ने अपनी 10 साल की रिश्तेदार को चारपाई पर बिठाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। शिकायत के बाद भवारना थाना प्रभारी राजकुमार ने केस की छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच के बाद विशेष जज की अदालत में पहुंचे मामले के पेश किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर दोषी को 3 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई  गई है।

Vijay