चैक बाऊंस मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा, पढ़ें खबर

Thursday, May 31, 2018 - 07:18 PM (IST)

गगरेट: चैक बाऊंस के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए ए.सी.जे.एम. की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 3 माह कैद व पीड़ित को एक लाख रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। पैसे अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि अम्ब के सेवानिवृत्त कानूनगो राम प्रकाश ने अम्ब के ही एक व्यक्ति को 65 हजार रुपए उधार दिए थे।


बैंक में लगाते ही बाऊंस हो गया चैक
इसकी एवज में उक्त व्यक्ति ने राम प्रकाश को 65 हजार रुपए का चैक दिया था। जब राम प्रकाश ने उक्त चैक बैंक में लगाया तो वह बाऊंस हो गया। इस पर राम प्रकाश ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा के माध्यम से मामला ए.सी.जे.एम. की अदालत में लगाया। ए.सी.जे.एम. ने वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों को सही मानते हुए उक्त व्यक्ति को दोषी पाया, जिसके चलते उसे उक्त सजा सुनाई गई है।

Vijay