चैक बाऊंस के दोषी को 6 माह की कैद, भरना पड़ेगा 3.10 लाख का जुर्माना

Wednesday, Feb 12, 2020 - 11:26 PM (IST)

मंडी (ब्यूरो): मंडी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह ने चैक बाऊंस के एक मामले में देसराज पुत्र राम कि शन गांव व डाकघर चैलचौक जिला मंडी को 6 महीने की कैद व 3 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। यह मामला अमित शर्मा पुत्र चिरंजी लाल गांव सनयारड़ी तल्याड़ जिला मंडी ने अदालत में दायर किया था। उसके अनुसार उसने देसराज के साथ मिल कर एक फर्म बनाई थी और बाद में हमने लाभ-हानि तय करके इस फर्म को बंद कर दिया।

हिसाब-किताब के अनुसार उसे देसराज से 8 लाख रुपए लेने थे, जिसके चलते उसने उसे इंडियन बैंक का 3 लाख का एक चैक दिया, जो पर्याप्त पैसा बैंक में न होने के कारण बाऊंस हो गया। इस बारे में उसे बार-बार नोटिस भेजने पर भी जब उसने पैसा नहीं दिया तो मामले को अदालत में ले जाया गया, जहां पर एडवोकेट महेश चोपड़ा ने मामले की पैरवी की और अदालत ने देसराज को दोषी करार देते हुए धारा 138 के तहत सजा सुनाई। इसके अनुसार उसे 6 महीने की साधारण कैद व 3 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा और यदि जुर्माना नहीं भरा तो एक महीने की और साधारण कैद भुगतनी होगी। 

Vijay