चैक बाऊंस के दोषी को 6 माह की कैद, भरना होगा 14 लाख का जुर्माना

Saturday, Oct 26, 2019 - 08:19 PM (IST)

गोहर: न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी व्यक्ति को छह माह का साधारण कारावास व 14 लाख रुपए के जुर्माने व मुआवजे की सजा सुनाई है। शिकायतकत्र्ता प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा थुनाग का आरोप था कि अमर सिंह निवासी पंचायत चच्योट जिला मंडी ने बैंक शाखा से कर्ज लिया था, जिस कारण आरोपी पर कर्ज की निर्धारित किस्तों के रूप में अदायगी न करने की एवज में 13,23,953 रुपए का कर्ज बकाया हो गया। हालांकि आरोपी ने बैंक से ऋण लेते वक्त बतौर सिक्योरिटी बैंक को एक चैक दे दिया।

आरोपी से बैंक ऋ ण की समय पर अदायगी न होने पर भारी भरकम राशि डूबते देख बैंक प्रबंधक ने आरोपी से बतौर सिक्योरिटी में लिए गए चैक को ऋ ण की वसूली के लिए लगा दिया। जहां बैंक में आरोपी के खाते में राशि न होने से चैक बाऊंस हो गया, जिस बारे शिकायतकर्ता ने दोषी व्यक्ति को बार-बार अवगत करवाया कि आपके द्वारा दिए गए बैंक चैक खाते में पैसा न होने की सूरत में बाऊंस हो गया है। धनराशि को डूबता देख शिकायतकर्ता प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा थुनाग ने चैक बाऊंस होने के बाद वसूली के लिए अपने वकील से मशविरा किया। अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से दोषी को लीगल नोटिस भेजा मगर उसने न तो पैसों का भुगतान किया और न ही लीगल नोटिस का कोई जवाब दिया।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने कौंसिल के द्वारा उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत में 2 अप्रैल, 2016 को शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने शिकायतकत्र्ता के बयान कलमबद्ध करवाए, जिसमें दोषी के खिलाफ  आरोप साबित हो गए। मामले की पुष्टि करते हुए अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोषी को 6 माह की साधारण कैद व 14 लाख रुपए का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है।

Vijay