चैक बाऊंस के दोषी को 6 माह की कैद, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Tuesday, Aug 27, 2019 - 08:52 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): चैक बाऊंस मामले में एक व्यक्ति को 6 माह की सजा हुई। इसके अलावा उसे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में व्यक्ति को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला धर्मशाला की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कनिका गुप्ता की अदालत ने सुनाया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता उपेंद्र वर्मा व गुरप्रीत ने बताया कि कुलदीप कुमार निवासी योल ने अपने दोस्त विजय कुमार निवासी योल से 22 जुलाई, 2016 को 1.30 लाख रुपए का कर्ज लिया था।

इस कर्ज को अदा करने के लिए कुलदीप ने 21 अक्तूबर, 2016 को विजय कुमार को 1 लाख 30 हजार रुपए का चैक दिया था जोकि बाऊंस हो गया। इस पर विजय कुमार ने उनके माध्यम से 19 जनवरी, 2017 को दोषी पर अदालत में मुकद्दमा दायर किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से 2 गवाह पेश हुए और सबूतों के आधार पर अदालत ने मंगलवार को दोषी को 6 माह की साधारण कैद व 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

Vijay