मंदबुद्धि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को मिली ये कठोर सजा, पढ़ें खबर

Friday, Oct 05, 2018 - 06:03 PM (IST)

हमीरपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने एक मंदबुद्धि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोप में एक व्यक्ति को पोक्सो एक्ट में 10 साल की कठोर कारावास व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, वहीं जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी। दोषी राजकुमार (राजू) पुत्र सोहन लाल निवासी घुग्गर (पालमपुर) का रहने वाला है।

लड़की को अकेला पाकर दिया वारदात को अंजाम
जिला न्यायवादी सी.एस. भाटिया के अनुसार नाबालिग मंदबुद्धि लड़की के पिता ने 21 मार्च, 2017 को थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 14 वर्षीय मंदबुद्धि लड़की घर पर रहती थी तथा वह अपनी पत्नी के साथ काम पर चला जाता था। इसी दौरान लड़की को घर में अकेला पाकर राजकुमार जोकि उनका किराएदार था, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बात का पता उन्हें तब चला जब लड़की 4-5 माह की गर्भवती हो गई। इस दौरान लड़की के पूछने पर उसने राजकुमार द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के पास जाकर मामला दर्ज करवाया था।

अदालत में पेश हुए 24 गवाह
वहीं पुलिस तफ्तीश में पीड़िता व दोषी से पैदा हुए बच्चे के ब्लड सैंपल लिए गए थे, जिसकी जांच में भी राजकुमार ही नवजात शिशु का पिता पाया गया। मुकद्दमे की तफ्तीश ए.एस.आई. जयचंद द्वारा की गई तथा सरकार की ओर से इस मुकद्दमे में 24 गवाह अदालत में पेश हुए।

Vijay