नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ पड़ी महंगी, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये कठोर सजा

Thursday, Apr 25, 2019 - 09:07 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला की विशेष अदालत ने जिला की एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप साबित होने पर दोषी को 5 साल की कठोर कैद सुनाई है। इसके साथ ही माननीय अदालत ने 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जिसमें 10 हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाएगा।

शोक प्रकट करने घर आए आरोपी ने की छेड़छाड़

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 3 सितम्बर, 2013 को पीड़िता ने परिजनों के साथ पुलिस थाना पालमपुर में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके घर शोक प्रकट करने आए विशाल वंधु निवासी रजनाली ने उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। इसके बाद डरी नाबालिग लड़की ने आपबीती परिजनों को बताई। जब पीड़िता के परिजन आरोपी को पकडऩे के लिए गए तो वह धक्का देकर वहां से भाग गया। इसी दिन परिजनों ने थाने में पहुंचकर गुहार लगाई कि उन्हें न्याय दिलवाया जाए। पुलिस ने धारा 10 पोक्सो व आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत मामला दर्ज करके पीड़िता का मैडीकल करवाने के साथ फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

10 सितम्बर, 2013 को पिता ने करवाया सरैंडर 

इसके बाद 10 सितम्बर, 2013 को आरोपी के पिता ने पुलिस थाना में बेटे को लाकर सरैंडर करवा दिया। इसके साथ ही पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र में साबित हुआ कि उस समय पीड़िता की आयु 10 वर्ष 8 माह व 20 दिन है। एक बार फिर पीड़िता के बयान कलमबद्ध कर एस.एच.ओ. पालमपुर ने चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की और इस केस में कुल 9 गवाह पेश किए गए। इस केस की सुनवाई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने आरोप साबित होने पर दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई है।

Vijay